रविवार, 12 अप्रैल 2020

डिस्टेंस न रखने वालों पर धारा 188

अतुल त्यागी जिला प्रभारी


हापुड़। जिलाधिकारी अदिति सिंह द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में कार्य करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने उपजिलाधिकारी धौलाना एवं पुलिस क्षेत्राधिकारी के साथ मिलकर पिलखुवा के किराना स्टोरो का निरीक्षण कर निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर आवश्यक वस्तुओं को बेचने, खाद्य पदार्थों की मूल्य सूची ना लगाना एवं सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान न रखने वालों पर धारा 188 के तहत एफ आई आर की गई दर्ज।


जिलाधिकारी अदिति सिंह द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में कार्य करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम द्वारा आज उपजिलाधिकारी धौलाना एवं पुलिस क्षेत्राधिकारी के साथ मिलकर पिलखुवा के किराना स्टोरो का निरीक्षण किया गया।  निरीक्षण के दौरान मै0गर्ग किराना स्टोर प्रतिष्ठान स्वामी खाद्य कारोबार कर्ता मोहित गर्ग पुत्र विनोद गर्ग रेलवे रोड पिलखुवा जनपद हापुड़ एवं रामनाथ  दीपक कुमार किराना स्टोर  प्रतिष्ठान स्वामी खाद्य कारोबार कर्ता दीपक कुमार पुत्र विजय कुमार गर्ग घास मंडी, पिलखुवा हापुड़ के उक्त प्रतिष्ठानों पर निरीक्षण के दौरान  आपदा काल महामारी कोविड-19 के समय जिला प्रशासन  हापुड़ द्वारा जारी खाद्य पदार्थों की  निर्धारित मूल्य सूची ( रेट लिस्ट) से अधिक मूल्य रेट पर खाद्य पदार्थों  उड़द, मूंग ,चना दाल एवं चावल को निर्धारित मूल्य से अधिक पर विक्रय करते/ बेचते हुए पाया गया। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने आदि सरकारी आदेशों की अवहेलना करने के कारण उपरोक्त प्रतिष्ठानों पर आपदा काल में आईपीसी की धारा 188 के तहत एफ आई आर दर्ज कराई गई। निरीक्षण के दौरान उप जिलाधिकारी धौलाना विशाल यादव, पुलिस क्षेत्राधिकारी पिलखुवा,  पवन कुमार अभिहित अधिकारी, सतीस कुमार मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी, धर्मपाल सिंह, संदीप कुमार उपस्थित रहे। यह जानकारी जिला अभिहित अधिकारी हापुड द्वारा दी गई है।


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