बुधवार, 18 मार्च 2020

यूपीः उपद्रवियों से वसूली के आदेश

लखनऊ। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में लखनऊ को ह‍िंसा की आग में झोकने वाले 13 उपद्रवियों से 21.76 लाख रुपये की वसूली के लिए प्रशासन ने आरसी जारी कर दी है। जुर्माना जमा करने के लिए कोर्ट ने तीस दिन का समय दिया था, लेकिन निर्धारित वक्त में किसी ने जमा नहीं किया। 19 दिसंबर को राजधानी में विभिन्न संगठनों द्वारा बुलाए गए प्रदर्शन के दौरान जबर्दस्त ह‍िंसा और उपद्रव के दौरान राजधानी में करीब पांच करोड़ रुपये की संपत्ति को आग के हवाले कर दिया गया था। जांच और पुलिस द्वारा उपलब्ध कराए साक्ष्यों के आधार पर केवल हसनगंज थाना क्षेत्र के 20 उपद्रवियों को 13 फरवरी को रिकवरी का आदेश जारी हुआ था। इनमें से सात रिकवरी से बरी हो गए थे।


 
उपद्रवियों को तीस दिनों के भीतर संयुक्त या व्यक्तिगत रूप से जुर्माना जमा कराना था।एडीएम ट्रांसगोमती विश्वभूूषण मिश्र के मुताबिक उपद्रवियों से वसूली के लिए आरसी जारी कर दी गयी है। तहसीलदार द्वारा अब डिमांड नोट भेजकर 15 दिन का समय दिया जाएगा। इस दौरान प्रशासन वसूली के लिए घरों के बाहर डुग्गी भी पिटवा सकता है। अगर जुर्माना नहीं भरा तो संपति कुर्क कर जुर्माना वसूला जाएगा।धर्मवीर सिंह,ओसामा सिद्दीकी, मुहम्मद हासिम, मुहम्मद कलीम, मुख्तार अहमद, कलीम अहम, जाकिर, सलमान, मुबीन, वसीम, शाफीकुद्दीन, माहेनूर चौधरी, हफीजुरर्रहमा।जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक प्रकाश के मुताबिक यह आदेश केवल हसनगंज थाना क्षेत्र के लिए है। अभी तीन अन्य थाना क्षेत्रों के कुल 57 उपद्रवियों से वसूली होनी है। अगर बाकियों से समय रहते जुर्माना नहीं जमा किया तो फिर प्रशासन इनकी भी आरसी काटेगा।


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