गुरुवार, 5 मार्च 2020

मुख्य सचिव अदालत में तलब किए

शिमला। अदालती आदेशों के बावजूद भी राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में मानवाधिकार कमीशन का गठन न किए जाने पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर प्रतिकूल टिप्पणी की है। मुख्य न्यायाधीश एल नारायण स्वामी और न्यायाधीश ज्योत्सना रेवाल दुआ की खंडपीठ ने अदालती आदेशों की अवहेलना किए जाने पर मुख्य सचिव को आगामी 12 मार्च के लिए अदालत के समक्ष तलब किया है।


पिछली सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के महाधिवक्ता ने अदालत के समक्ष बयान दिए थे कि प्रदेश में मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति बारे विभिन्न हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को सूचित कर दिया गया है। प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति किए जाने बारे राज्य सरकार ने चार महीने का समय मांगा था। कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए थे कि वह एक सप्ताह के भीतर अदालत को बताए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार राज्य में मानवाधिकार आयोग की स्थापना क्यों नहीं की गई।


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