शुक्रवार, 27 मार्च 2020

मेडिकल कॉलेज और अस्पताल अधिग्रहित

रायपुर। राज्य सरकार ने निजी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल रिम्स को कोरोना के इलाज के लिये अधिग्रहित कर लिया है। राजधानी रायपुर से लगे ग्राम गोढ़ी में स्थित 350 बिस्तर के इस अस्पताल को राज्य शासन ने स्टाफ और समस्त संसाधनों के साथ अधिग्रहित किया है। हालांकि इससे पहले प्रदेश के सभी निजी अस्पतालों को अधिग्रहित करने का सरकार की तरफ से आदेश जारी किया गया था। लेकिन कुछ घंटों बाद इस आदेश को वापस ले लिया गया था। इस आदेश के बाद संशोधित आदेश जारी कर केवल रिम्स को अधिग्रहित किया गया है।


स्वास्थ्य संचालक द्वारा गुरुवार को जारी आदेश में कहा गया है कि डब्ल्यूएचओ ने कोराना वायरस के संक्रमण को देखते हुए हेल्थ इमरजेन्सी घोषित किया है। छत्तीसगढ़ सरकार एपिडेमिक डिजीस एक्ट 1897 (कमांक 3) के सेक्शन 2, 3 एवं 4 के तहत् प्रदत्त शक्तियों के तहत अस्पताल का अधिग्रहण कर रही है। वर्तमान परिस्थितियों में राज्य में अधिसूचित संक्रामक रोग कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण की स्थिति को देखते हुए, यह आवश्यक हो गया है कि उक्त संकामक रोग के प्रसार को रोकने एवं नियंत्रण हेतु राज्य के निजी चिकित्सा महाविद्यालय/नर्सिंग होम/ हॉस्पीटल का अधिग्रहण किया जाना आवश्यक है। आदेश में कहा गया है कि छत्तीसगढ एपिडेमिक डिजीस कोविङ-19 विनियम 2020 की कंडिका 3 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईस, भानसोज रोड, गोढी, जिला रायपुर को मय समस्त मानव संसाधन एवं उपलब्ध चिकित्सा संसाधनों सहित दिनांक 25 मार्च 2020 से आगामी आदेश तक के लिए अधिग्रहित किया जाता है।


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