रविवार, 8 मार्च 2020

किस नियम के तहत लगाई पोस्टरः हाईकोर्ट

लखनऊ। उत्तरप्रदेश की राजधानी लखनऊ में सीएए के विरोध में हुई हिंसा के आरोपियों के पोस्टर लगाए गए हैं। इसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। इस मामाले में आज रविवार को हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस गोविन्द माथुर सुनवाई करेंगे।


चीफ जस्टिस गोविन्द माथुर ने योगी सरकार को नोटिस भी जारी कर दिया है। कोर्ट ने पूछा कि किस नियम के तहत पोस्टर लगाए गए। हाई कोर्ट ने लखनऊ के पुलिस कमिश्नर और डीएम को सुबह अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया। चीफ जस्टिस गोविन्द माथुर और जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। गौरतलब है कि रविवार को ज्यादातर आपातकालीन मामलों की सुनवाई होती है। हाई कोर्ट ने इस मामले में भी आपातकालीन सुनवाई का फैसला किया है। आपको बता दें पिछले साल 19 दिसंबर को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नागरिकता कानून के खिलाफ हिंसा हुई थी, जिसमें बड़े पैमाने पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया था। इसके जवाब में यूपी सरकार ने उपद्रव में शामिल लोगों से नुकसान की वसूली करने का फैसला किया था।


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