सोमवार, 9 मार्च 2020

इलाहाबाद हाईकोर्टः यूपी सरकार को झटका

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि सीएए विरोधी प्रदर्शनों के दौरान सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोपियों की तस्वीर वाले पोस्टर तुरंत हटाए जाएं।


उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सीएए विरोधी प्रदर्शनों के दौरान हिंसा हुई थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने हिंसा भड़काने के कुछ आरोपियों की तस्वीर वाला पोस्टर लगवा दिया था। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इन पोस्टरों को हटवाने का आदेश दिए हैं। इससे पहले लखनऊ में पोस्टर लगाए जाने का बाद हाईकोर्ट ने मामले में स्वत: संज्ञान लिया था। जिन लोगो की सम्पाति को नुकसान पहुँचाया है उनकी स्वत्रान्तरता ओर निजता नही थी अपराधी लोगो की स्वतनत्रा को मान्यता देना कोर्ट के एकतरफा कार्यवाही है मामले पर रविवार को ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई शुरू कर दी थी। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और रमेश सिन्हा की बेंच ने लखनऊ में सीएए विरोधी प्रदर्शन में संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोपियों की सड़क किनारे लगी फोटो वाले पोस्टर तत्काल हटाने का आदेश दे दिया है। साथ ही 16 मार्च को अनुपालन रिपोर्ट के साथ हलफनामा दाखिल करने का भी निर्देश दिया है।


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