चेन्नाई। तमिलनाडु में मद्रास हाईकोर्ट ने मंगलवार को नागरिकता संशोधन कानून, एनआरसी और एनपीआर के विरोध में मुस्लिम संगठनों द्वारा तमिलनाडु विधानसभा की घेराबंदी करने पर रोक लगा दी। मद्रास हाईकोर्ट में जस्टिस एम सत्यनारायण और आर हेमलता की बेंच ने मुस्लिम संगठनों के द्वारा तमिलनाडु विधानसभा की घेराबंदी करने पर 11 मार्च तक अंतरिम रोक लगाई है। मद्रास हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए तमिलनाडु पुलिस को 11 मार्च तक प्रदर्शन की अनुमति ना देने का आदेश दिया। इस मामले की अगली सुनवाई 12 मार्च को होगी। तमिलनाडु इस्लामिक एंड पॉलिटिकल ऑर्गनाइजेशन और इसके सहयोगी मुस्लिम संगठनों ने 19 फरवरी को नागरिकता संशोधन कानून, एनआरसी और एनपीआर के विरोध में तमिलनाडु विधानसभा की घेराबंदी करने का आह्वान किया था।
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