बरमो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं झारखंड उच्च न्यायालय के निर्देश पर तेनुघाट न्यायालय में शनिवार 8 फरवरी को लगे राष्ट्रीय लोक अदालत का विधिवत उदघाटन जिला जज प्रथम उत्तम आनंद, जिला जज द्वितीय गुलाम हैदर, जिला जज तृतीय राजेश सिन्हा, जिला जज चतुर्थ विशाल कुमार, एसीजीएम विशाल गौरव, एसडीजीएम सह अनुमंडल विधिक सेवा प्राधिकार समिति के सचिव संजीत कुमार चंद्र, मुंसिफ एसएन कुजूर, प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी दीपक कुमार साहू, कार्यपालक दंडाधिकारी छवि बाला बारला, अधिवक्ता संघ अध्यक्ष कुमार अनंत मोहन सिन्हा एवं महासचिव वकील प्रसाद महतो ने सन्युक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। सभा को संबोधित करते हुए जिला जज प्रथम उत्तम आनंद ने कहा की आपको छोटे-छोटे मुकदमा के लिए न्यायालय में आना पड़ता है। मगर इसके माध्यम से आप सुलह समझौता के आधार पर मुकदमा समाप्त कर सकते हैं। न्यायालय में कई तरह की कानूनी प्रक्रिया होती है। मगर यहां पर आकर उस प्रक्रिया से बंधे हुए नहीं हैं। सुलह समझौते के आधार पर मुकदमा समाप्त हो जाता है। बोकारो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष विधिक सेवा प्राधिकार मोहम्मद शाकिर का अभिनंदन करता हूं। उनके तत्वाधान एवं दिशा-निर्देश इतने भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। साथ ही सचिव संजीत कुमार चंद्र एवं बोकारो जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव को भी बधाई देता हूं। आशा करता हूं कि आप इस राष्ट्रीय लोक अदालत में से काफी लाभान्वित होंगे एवं आपस में भाईचारा कायम करेंगे। वहीं जिला जज तृतीय राजेश सिन्हा बताया कि लोक अदालत के मामले में दोनों पक्षों के बीच समझौता होता है। कोई भी पक्ष न तो हारता हैै और ना जीतता है। दोनोंं पक्ष पक्ष आपस में दोस्त बनकर यहां से बाहर निकलते हैं। अधिवक्ता संघ केे अध्यक्ष कुमार अनंत मोहन सिन्हा ने बताया कि मुकदमों की संख्या इतनी बढ़ रही थी उसका निष्पादन तुरंत होना संभव नहीं था। इसी को लेकर लोक अदालत का गठन किया गया। जिससे त्वरित मुकदमों का निष्पादन हो और उसके द्वारा त्वरित निष्पादित हो रहा है। इसका उदाहरण यहां भीड़ को देखकर भी किया जा सकता है। राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 444 मामलों का निष्पादन एवं लगभग 1,43,27,000 रुपये की जुर्माना राशि वसूल किए गए। जिसमें बिजली विभाग के 35 मामले में 2,14,000 रुपये की जुर्माना राशि, बैंक के 112 मामलों में लगभग 60 लाख रुपए, मोटरयान दुर्घटना के तीन मामले में लगभग 16 लाख 30 हजार, एन आई एक्ट के 21 मामलों में लगभग 50,00,000 रुपए की जुर्माना राशि वसूल किया गये।
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