रविवार, 23 फ़रवरी 2020

हब्बीबुल्ला: सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामा

नई दिल्ली। शाहीन बाग में नाकाबंदी हटाने के लिए चल रहे प्रयासों में शामिल वजाहत हबीबुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया है, जिसमें उन्होंने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) विरोधी स्थल पर सड़क को खोलने के लिए समाधान सुझाए हैं। हलफनामे में कहा गया है कि आस-पास की कुछ सड़कों पर लगे बैरिकेड्स हटाने से स्थिति में तुरंत राहत मिल सकती है। तकनीकी रूप से शीर्ष कोर्ट ने मुख्य वार्ताकार के रूप में वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े को नियुक्त किया है, जिनकी सहायता साधना रामचंद्रन करेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने वार्ताकार को हबीबुल्लाह से बात करने के लिए भी कहा है, जो इस मुद्दे को सुलझाने के लिए प्रदर्शनकारियों से बात कर सकते हैं।कोर्ट के आदेश के अनुसार, हबीबुल्ला ने प्रदर्शन स्थल शाहीन बाग का दौरा किया और अपना हलफनामा दायर किया।अपने हलफनामे में हबीबुल्ला ने कहा कि विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण है। उन्होंने जिक्र किया कि पुलिस ने शाहीन बाग के आसपास पांच जगहों पर नाकाबंदी की है। उन्होंने कहा कि अगर इस नाकाबंदी को हटा लिया जाए तो यातायात अवागमन सामान्य हो जाएगा। हलफनामे में यह भी कहा गया है कि पुलिस ने अनावश्यक रूप से सड़कों को बंद किया है जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। पुलिस की जांच के बाद स्कूल वैन व एंबुलेंस को सड़कों से जाने की अनुमति दी जा रही है। हबीबुल्ला ने यह भी कहा कि सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के संदर्भ में प्रदर्शनकारियों से बातचीत करनी चाहिए। हबीबुल्ला, पूर्व आईएएस अधिकारी, पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं।


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