दुर्ग। उपभोक्ता से मकान निर्माण की रकम लेने के बाद आधा अधूरा निर्माण करके काम बंद करने को व्यवसायिक कदाचरण एवं सेवा में निम्नता की श्रेणी में आने वाला कृत्य करार देते हुए जिला उपभोक्ता फोरम ने ठेकेदार पर रुपए 6 लाख रुपए हर्जाना लगाया। न्यू आदर्श नगर दुर्ग निवासी संतोष प्रसाद शर्मा ने अपने मकान में प्रथम तल पर 1665 वर्गफुट में निर्माण कार्य करने हेतु चौबे कॉलोनी रायपुर निवासी ठेकेदार प्रतीक शर्मा को सामग्री सहित 800 रुपये प्रति वर्गफुट की दर से दिनांक 25.03.2016 को ठेका दिया था. जिसके लिए ठेकेदार ने अलग-अलग तिथियों में परिवादी से कुल 1469000 रुपये प्राप्त किए किंतु दीपावली 2017 के समय काम बंद कर दिया। परिवादी द्वारा निवेदन करने पर भी कार्य प्रारंभ नहीं किया। आर्किटेक्ट से मूल्यांकन कराने पर पता चला कि अनावेदक ठेकेदार ने केवल 900000 रुपये का ही काम किया था, जिसके बाद परिवादी ने अन्य दूसरे ठेकेदार से अपने मकान के प्रथम तल का निर्माण कार्य पूरा कराया। अनावेदक ठेकेदार प्रतीक शर्मा ने प्रकरण में कोई जवाब पेश नहीं किया।
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