कोच्चि। समुद्र किनारे बने सभी अवैध अपार्टमेंट परिसरों को गिराने का काम शुरू हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शनिवार को 19 मंजिला एच2ओ होलीफेथ अपार्टमेंट को गिरा दिया गया। इस अपार्टमेंट में 90 फ्लैट बने थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरे इलाके में धारा 144 लगाई गई है।
तटीय नियमन क्षेत्र मानदंडों का उल्लंघन कर बनाए गए दो अपार्टमेंट को गिराए जाने से पहले पुलिस महानिरीक्षक विजय सखारे ने इलाके में ड्रोन (Drone) उड़ाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त आपराधिक एवं कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है, क्योंकि यह इलाका बेहद खतरनाक माना जाता है। बताया जा रहा है कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए 500 पुलिसकर्मियों को लगाया गया है। पुलिस के साथ ही भीड़ और यातायात को नियंत्रित करने के लिए 300 स्ट्राइकर दल भी लगाए गए हैं।
पुलिस ने जारी की थी एडवाइजरी।
पुलिस ने दो दिन पहले जारी परामर्श नोट में कहा था कि लोग विध्वंस वाले स्थान के बाहर किसी भी स्थान से इमारतों का गिरना देख सकते हैं। खाली कराए जाने वाले स्थान के निवासियों को घर छोड़ने से पहले सभी बिजली एवं अन्य उपकरणों को बंद करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही उन्हें अपने घरों को धूल से बचाने के लिए सभी खिड़कियां एवं दरवाजे बंद रखने की सलाह दी गई है। पुलिस ने कहा कि किसी भी तरह का उल्लंघन बेहद खतरनाक है और इस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। विध्वंस स्थल तक जाने वाली सड़कों से अवरोधक हटाए जाने के बाद लोग अपने घरों को लौट सकते हैं।
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