रायपुर। हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए 4 साल पहले अधिग्रहित की गई जमीन के मुआवजे का भुगतान नहीं किए जाने पर एसडीओ धमतरी को दो माह में बकाया राशि भुगतान करने के निर्देश दिया हैं। बकाया राशि का भुगतान समय सीमा में नहीं किए जाने पर 10% का ब्याज अवार्ड की तारीख से वास्तविक भुगतान की तारीख तक देना होगा। धमतरी में राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के लिए नीलमणि चंद्राकर की जमीन का अधिग्रहण सन 2016 में किया गया था। अधिग्रहण के एवज में चंद्राकर को 62 लाख रुपए भुगतान करना था। जमीन अधिग्रहण अधिकारियों ने 52 लाख रुपए का भुगतान किया और 10 लाखों का का भुगतान रोक लिया। आवेदक द्वारा एसडीओ से भुगतान नहीं किए जाने का कारण पूछे जाने पर किसी तरह की जानकारी नहीं दी जा रही थी। याचिकाकर्ता चंद्राकर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बकाया राशि का भुगतान कराए जाने की आवेदन लगाई मामले की प्रारंभिक सुनवाई करने के बाद हाईकोर्ट में नेशनल हाईवे को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट को दिए जवाब नेशनल हाईवे ने बताया है कि पूरी राशि भू अधिग्रहण अधिकारी एसडीओ धमतरी को जमा करा दी गई है। इस पर कोर्ट ने दो माह में बकाया राशि का भुगतान किए जाने के निर्देश दिए है।
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