मंगलवार, 1 अक्तूबर 2019

एनआरआई पति के खिलाफ तलाक का मामला

इंदौर। दहेज की मांग पूरी नहीं होने के चलते तीन तलाक दिए जाने का आरोप लगाते हुए यहां 21 वर्षीय महिला ने उसके अनिवासी भारतीय (एनआरआई) पति के खिलाफ नए कानून के तहत मामला दर्ज कराया है। लसूड़िया पुलिस थाने के प्रभारी संतोष दूधी ने सोमवार को बताया कि यह मामला सलीना खान (21) की शिकायत पर जांच के बाद उसके शौहर जीशान फैजल खान और ससुरालियों के खिलाफ रविवार रात दर्ज किया गया। शिकायतकर्ता महिला का पति अमेरिका के कैलिफॉर्निया में काम करता है। उन्होंने बताया कि सलीना ने निकाह के साल भर बाद अपने शौहर पर आरोप लगाया है कि जब उसे दहेज के रूप में ऑडी कार और 50 लाख रुपये नकद नहीं मिले, तो पहले उसे प्रताड़ित किया गया और बाद में तीन बार तलाक कहकर पत्नी मानने से इनकार कर दिया। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ 'मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019' के साथ ही भारतीय दंड विधान की धारा 498-ए (दहेज प्रताड़ना) और अन्य संबद्ध धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है।


दूधी ने कहा कि पुलिस आरोपों की जांच के बाद मामले में उचित कदम उठाएगी। गौरतलब है कि 'मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019' के जरिए एक साथ तीन बार तलाक बोलकर वैवाहिक संबंध खत्म करने की प्रथा पर वैधानिक रोक लगाई गई है। इस कानून में मुजरिम के लिए तीन साल तक के कारावास का प्रावधान है।


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