नई दिल्ली। आईएनएक्स मीडिया केस में दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को जमानत नहीं देने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुरक्षित रख लिया।
दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ में बंद चिदंबरम ने शीर्ष अदालत में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। उधर कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई ने अपनी दलील में कहा कि चिदंबरम की महज उपस्थिति ही गवाहों को डराने-धमकाने के लिए काफी है, उन्हें कम से कम तब तक जमानत नहीं दी जाए जब तक अहम गवाहों से पूछताछ नहीं हो जाती। सीबीआई ने कहा कि आज ऐसा दौर है जब आर्थिक अपराधों के आरोपी देश से भाग रहे हैं, एक राष्ट्र के रूप में हम इस समस्या से जूझ रहे हैं।श् सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि भ्रष्टाचार मामले की जांच जारी है और सिंगापुर तथा मॉरीशस को भेजे गए आग्रह पत्र पर जवाब का इंतजार किया जा रहा है।
सीबीआई ने फाइल की चार्जशीट
उल्लेखनीय है कि एक दिन पहले गुरुवार को दिल्ली की एक अदालत ने पी चिदंबरम को 24 अक्टूबर तक ईडी की कस्टडी में भेज दिया है और सीबीआई के केस में भी न्यायिक हिरासत 24 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। आईएनएक्स मीडिया केस में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम सहित 15 लोगों के खिलाफ आईएनएक्स मीडिया केस में चार्जशीट दाखिल की गई है। इसमें पूर्व मीडिया कारोबारी पीटर मुखर्जी, इंद्राणी मुखर्जी का नाम भी शामिल है। अब मामले की अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को होगी।
शनिवार, 19 अक्तूबर 2019
चिदंबरम की याचिका पर फैसला सुरक्षित
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