जांजगीर-चांपा। करीब दो वर्ष पूर्व 26 नवंबर 17 को चाँपा थाना क्षेत्र में रायटर सेफ गार्ड कंपनी से हुई 57 लाख की लूट मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को न्यायालय ने 7-7 वर्ष की सजा और 11-11 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। वही दो आरोपियों को मामले से दोषमुक्त कर दिया है। दरअसल दो वर्ष पूर्व 26 नवंबर को चाँपा थाना क्षेत्र के जगदल्ला में शराब दुकानों का कैश कलेक्शन करने वाली राइटर सेफ गार्ड कंपनी के कार्यालय में देर रात 8 नकाबपोशों के द्वारा कट्टे की नोक पर करीब 57 लाख रुपये लूट कर फरार हो गए थे। इसमें से 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया था।
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