शनिवार, 28 सितंबर 2019

लिंक न कराने पर पैन कार्ड होगा रद्‍द

नई दिल्ली। नए महीने यानी अक्‍टूबर के आगाज में अब सिर्फ दो दिन बचे हैं। ऐसे में यह जरूरी है कि सितंबर के इन आखिरी दो दिनों में हर जरूरी काम निपटा लिया जाए। ऐसा ही एक जरूरी काम आपके पैन कार्ड से जुड़ा हुआ है। अगर आपने 30 सितंबर तक यह काम नहीं किया तो आपका पैन कार्ड रद्द हो सकता है। दरअसल, आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ लिंक करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2019 है। अगर आपने इस तारीख तक आधार-पैन लिंकिंग का काम नहीं कराया तो आपका पैन कार्ड रद्द या अमान्‍य हो सकता है। इस संबंध में सीबीडीटी की ओर से कई बार संकेत भी दिए जा चुके हैं। आधार और पैन कार्ड को लिंक करने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाना होगा। यहां बाईं तरफ आपको पैन-आधार लिंक करने का विकल्प दिखाई पड़ेगा।


कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

Thank you, for a message universal express.

नवरात्रि का आठवां दिन मां 'महागौरी' को समर्पित

नवरात्रि का आठवां दिन मां 'महागौरी' को समर्पित  सरस्वती उपाध्याय  नवरात्रि का आठवां दिन, यानी कि महा अष्टमी बहुत महत्वपूर्ण मानी जात...