शनिवार, 21 सितंबर 2019

हरियाणा:आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू

चण्डीगढ़। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री अनुराग अग्रवाल ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदेशानुसार आज से लोकतंत्र के महापर्व की शुरूआत हो गई है और हरियाणा विधानसभा-2019 के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आज से प्रदेश में तुरंत प्रभाव से आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है।
सैक्टर-3 स्थित आज यहां हरियाणा निवास में बुलाए गए एक पत्रकार सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए श्री अग्रवाल ने बताया कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव 21 अक्तूबर, 2019 को करवाए जाएंगे, जिसके लिए चुनाव अधिसूचना 27 सितम्बर को जारी की जाएगी, जिसके साथ ही नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगा जो 4 अक्तूबर तक जारी हो रहेगी। इसके बाद, 5 अक्तूबर को नामांकन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी तथा नामांकन वापिस लेने की अंतिम तिथि 7 अक्तूबर होगी। चुनाव परिणाम 24 अक्तूबर को घोषित किए जाएंगे।
श्री अग्रवाल ने बताया कि निष्पक्ष, पारदर्शी व सुनियोजित ढंग से लोकतंत्र में चुनाव सम्पन्न करवाना चुनाव आयोग का कत्र्तव्य है और इसी के चलते राजनैतिक पार्टियों व चुनाव आयोग के बीच हुई सहमति से आदर्श चुनाव आचार संहिता तैयार की गई है जिसकी अनुपालना चुनाव प्रक्रिया के दौरान हम सबको करनी होती है। आदर्श चुनाव आचार संहिता चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों, राजनैतिक पार्टियों, सत्ताशीन दल, सरकार, सरकारी अधिकारियों- कर्मचारियों के लिए यह व्यवस्था देता है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है।
उन्होंने बताया कि आज से ही जिला प्रशासन व चुनाव प्रशासन पूर्ण रूप से मुस्तैद रहेंगे तथा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव तिथि घोषित करने के बाद आगामी 72 घण्टे हमारे  लिए महत्वपूर्ण होते हैं। 24 घण्टों के अंदर-अंदर सभी सरकारी कार्यालयों से राजनैतिक पार्टियों से संबंधित फोटो, बैनर इत्यादि हटाने का कार्य किया जाएगा। उसके अगले 24 घण्टों में सार्वजनिक स्थानों पर से तथा उसके बाद के 24 घण्टे निजी सम्पतियों से ऐसी सामग्री हटवाने पर फोकस रहेगा।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आदर्श चुनाव आचार संहिता के दौरान कोई भी मंत्री चुनाव के कार्य के लिए सरकारी वाहन का प्रयोग नहीं कर सकेगा। केवल उसके निवास से आवश्यक सरकारी कार्य करने के लिए ही उसे की अनुमति होगी। सरकारी व राजनैतिक कार्य मिश्रित रूप से करने के लिए सरकारी वाहन का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि आयोग का सी विजल एप कल से ही आरंभ हो गया है। कोई भी नागरिक आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लघंन से संबंधित सूचना की जानकारी आयोग के पास भेज सकता है और 100 मिनट के अंदर-अंदर संबंधित जिला उपायुक्त-सह-जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उसका निदान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आयोग के टोल-फ्री नंबर 1950 पर संपर्क किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि राजनैतिक पार्टियों को इलैक्ट्रॉनिक्स मीडिया पर विज्ञापन देने के लिए  जिला स्तर व राज्य स्तर पर बनाई गई मीडिया निगरानी एवं प्रमाणन समिति से प्रमाण पत्र लेना होगा। सोशल मीडिया पर भी बल्क एसएमएस भेजने पर भी आयोग की नजर रहेगी। केवल व्यक्तिगत एकाउंट से ही ट्वीट कर सकते हैं। इसके अलावा, समाचार के रूप में विज्ञापन अर्थात पेड न्यूज पर आयोग पूरी तरह सख्त है। जिला स्तर व राज्य स्तर पर गठित मीडिया निगरानी एवं प्रमाणन समिति के पास पेड न्यूज की शिकायत की जा सकती है अगर फिर भी कोई राजनैतिक पार्टी व उम्मीदवार इसके समाधान से संतुष्ट नहीं होता तो वह सीईओ के पास अपील कर सकते हैं और उसके बाद वह भारत निर्वाचन आयोग के पास अपील कर सकता है। आयोग द्वारा उस मीडिया हाउस के विरूद्ध भारतीय प्रैस परिषद के माध्यम से कार्यवाही की जाएगी।
श्री अग्रवाल ने बताया कि जैसाकि भारत निर्वाचन आयोग ने आज नई दिल्ली में प्रैस कांफ्रैस के माध्यम से विधान सभा चुनाव हो रहे राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को भी सूचित किया है कि इस वर्ष आयोग ने निïष्पक्ष चुनाव के साथ-साथ नैतिक ढंग से चुनाव करवाने की भी नई शुरूआत की है। इसके लिए हम सभी को और अधिक निष्ठ से अपनी चुनाव ड्यूटी का निर्वहन करना होगा।


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