रविवार, 11 अगस्त 2019

तीन-तलाक:नए कानून के तहत पहला मामला

प्रयागराज में दर्ज हुआ तीन तलाक नए कानून को लेकर पहला मुकदमा


प्रयागराज। एडीजी के निर्देश पर तीन तलाक बिल पास होने के बाद शनिवार को घूरपुर थाने में पहला मुकदमा पति एवं ससुराल वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। महिला के पति ने उसे सउदी अरब से फोन द्वारा तीन 'तलाक' कहा। पुलिस मुकदमा दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है।  घूरपुर में महिला संरक्षण विधेयक 2019 एवं दहेज उत्तपीड़न की शिकार बनी सबीना बेगम निवासनी खीरी प्रयागराज की शादी मजहबी रीतिरिवाज से 2 अप्रैल 2018 में घूरपुर के पिपीरसा गांव निवासी अशरफ अली के साथ हुई थी। पीड़िता के पिता ने अपने सामर्थ के मुताबिक दहेज भी दिया था। लेकिन ससुराल पक्ष व सबीना बेगम के पति अशरफ अली उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। प्रताड़ित करते हुए अपाचे मोटर साइकिल और एक लाख रूपया नगद , सउदी जाने का बीजा की मांग करने लगे। उक्त मांगों लेकर सबीना को आए दिन प्रताड़ित करने लगे। आए दिन की प्रताड़ना से परेशान होकर सबीना के पिता ने सामाजिक स्तर पर मामले को सुलझाने का भी प्रयास किया लेकिन कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला। 
  इस दौरान सबीना के पति ने सउदी से फोन द्वारा तीन तलाक बोल दिया। जिससे परेशान होकर पीड़िता ने अधिवक्ता से सम्पर्क किया। अधिवक्ता  पीड़िता को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा एडीजी प्रयागराज से न्याय के लिए गुहार लगाया। मामले को गम्भीरता से लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्ष अतुल शर्मा ने तत्काल मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया। घूरपुर पुलिस ने शनिवार को पीड़िता सबीना बेगम की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।


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