प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में 68500 सहायक अध्यापक भर्ती में मेरिट पर सामान्य वर्ग में चयनित आरक्षित श्रेणी के (एमआरसी) अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने ऐसे अभ्यर्थियों को अगले शिक्षा सत्र 2020 -21 में उनकी वरीयता वाले जिलों में तैनात करने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने कहा कि वर्तमान सत्र में की गयी एमआरसी अभ्यर्थियों की तैनाती संविधान के अनुच्छेद 14 व 16 (1) के विपरीत है। कोर्ट ने मनमाने तरीके से तैनाती का आदेश रद कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने एक हजार से अधिक याचिकाओं को निस्तारित करते हुए दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस आदेश का लाभ एमआरसी (मेरिट में चुने गए आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी) अभ्यर्थियों को ही मिलेगा। इन्हें आरक्षित श्रेणी में मानते हुए वरीयता वाले जिले में इनकी तैनाती की जाए। जो पहले से नियुक्त हो चुके हैं और एमआरसी श्रेणी के हैं, उनके सहित याचीगण तीन माह में अर्जी दें। सरकार उस पर तीन माह के भीतर आदेश जारी करे।
शुक्रवार, 30 अगस्त 2019
सहायक शिक्षक भर्ती में बड़ी राहत
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