चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में एन्हांसमेंट से प्रभावित हुडा के प्लॉट आवंटियों को बड़ी राहत दी है। लंबे समय से एन्हांसमेंट खत्म करने को लेकर आवंटी आंदोलनरत थे। मनोहर लाल सरकार ने एन्हांसमेंट मामले को लेकर गठित तीन जजों की समिति की रिपोर्ट को लागू करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने समिति की रिपोर्ट लागू करने का पत्र जारी कर दिया है। बीते डेढ़ वर्ष से हरियाणा स्टेट सेक्टर्स हुडा कंफेडरेशन प्रभावित आवंटियों की लड़ाई लड़ती आ रही थी। कंफेडरेशन को आखिर उसके संघर्ष का परिणाम मिल गया है। एन्हांसमेंट रिकैल्कुलेशन और रिपोर्ट लागू करने के लिए 10 नियम तय किए गए हैं। इससे 18 जिलों के डेढ़ लाख आवंटियों को फायदा मिलेगा। वहीं कफेडरेशन के राज्य संयोजक यशवीर मलिक ने मांगें मानने पर मुख्यमंत्री मनोहरलाल व प्राधिकरण के उच्चाधिकारियों का आभार जताया है। साथ ही उन्होंने 10 दिनों में रिपोर्ट लागू कर लाभराशि संबंधित सेक्टरवासियों के ऑनलाइन खातों में दर्शाने का अनुरोध भी किया है। मलिक ने बताया कि प्राधिकरण ने अपने पत्र में वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का लाभ ले चुके लोगों को रि-कैल्कुलेशन का लाभ नहीं देने की बात कही है। ये बिल्कुल अनुचित है। उन्होंने मांग की सरकार उन्हें भी इस दायरे में रखकर लाभ दें।
आवंटियों को ऐसे मिलेगा लाभ
जहां पर एन्हांसमेंट बाबत मामले अदालतों में अभी तक विचाराधीन है, वहां अतिरिक्त वित्तीय भार अभी तय नहीं होगा।
अगर कोर्ट किसी किसान की अवार्ड राशि बढ़ाता या घटाता है, तो उसका अंतर उसी हिसाब से प्लॉटधारकों से वसूला या वापस किया जाएगा।
एक्सट्रा डिपार्टमेंटल कंसट्रकशन (ईडीसी) के लिए जमीन तो सेक्टर से ली गई है, पर उसमें विकसित सुविधा बाहरी लोगों के लिए है, उस पर आई एन्हांसमेंट सेक्टर पर नहीं डाली जाएगी।
गैर अधिग्रहित जमीन की एन्हांसमेंट सेक्टर पर नहीं डलेगी।
कॉमर्शियल एरिया पर 50 प्रतिशत अतिरिक्त एन्हांसमेंट रिकवर कर कॉमन एरिया पर छूट दी जाएगी।
अगर एन्हांसमेंट अवार्ड की घोषणा सेक्टर फ्लाट करने से पहले जारी की हुई है तो उसे सरकार या एचएसवीपी वहन करेगा।
लेस कन्वेयड पर ब्याज दर 15 प्रतिशत वार्षिक की जगह 8 प्रतिशत वार्षिक निर्धारित होगी।
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