गुरुवार, 1 अगस्त 2019

एसएसपी इटावा को न्यायालय की चेतावनी

एसएसपी इटावा को गवाह हाजिर न करने पर चेतावनी


इटावा ! अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक द्वितीय महेश चंद्र वर्मा की अदालत ने 16 साल पुराने एक मामले में अभियोजन साक्षी हेड कांस्टेबल (हेड पेशी एसपी) के गवाही पर उपस्थित न होने पर नाराजगी जाहिर की। इस पर उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के विरुद्ध आपराधिक अवमानना की कार्रवाई, उच्च न्यायालय को संदर्भित करने की चेतावनी दी है।
इस न्यायालय में वर्ष 2003 का एक पुराना मुकदमा राज्य बनाम सुभाष चंद्र चल रहा है। जिसमें अभियोजन की ओर से तत्कालीन हेड कांस्टेबल व वर्तमान समय में एसपी इटावा के हेड पेशी लक्ष्मी शंकर अवस्थी को साक्ष्य के लिए न आने पर मामला निस्तारित नहीं हो पा रहा है। इसके पूर्व कोर्ट की ओर से एसएसपी इटावा को कई बार लिखा जा चुका है। बुधवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान गवाह लक्ष्मी शंकर अवस्थी के न आने पर कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की तथा न्यायालय ने माना कि एसएसपी इटावा उक्त गवाह को उपस्थित होने के लिए अनुमति नहीं दे रहे हैं! जिससे कोर्ट की कार्रवाई बाधित हो रही है। एडीजे ने बुधवार को एक आदेश जारी कर एसएसपी इटावा को चेतावनी दी कि इस लापरवाही पर उनके विरुद्ध आपराधिक अवमानना की कार्रवाई के लिए मामला उच्च न्यायालय को संदर्भित किया जा सकता है। उन्होंने गवाह हेड कांस्टेबल लक्ष्मी शंकर अवस्थी को सात अगस्त को उपस्थित करने के निर्देश दिए है।


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