बुधवार, 28 अगस्त 2019

बैंकिंग,ट्रैफिक,टैक्स से जुड़े नियम बदलेंगे

नई दिल्ली। नए महीने सिंतबर की शुरुआत होने वाली है। इस नए महीने में बैंकिंग, ट्रैफिक और टैक्‍स से जुड़े कई नियम बदल जाएंगे। ये बदलाव आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करने वाले हैं। ऐसे में इन नियमों के बारे में जानना जरूरी है।


बैंकिंग नियमों में बदलाव
1 सितंबर से बैंक से जुड़े नियम बदल जाएंगे। दरअसल, देश के सबसे बड़े स्‍टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने पुराने ग्राहकों के होम या ऑटो लोन को रेपो रेट से लिंक करने का फैसला लिया है। इसके लागू होने के बाद जब भी आरबीआई रेपो रेट में कटौती करेगा तब ग्राहकों को तत्‍काल प्रभाव से फायदा मिलेगा।
आने वाले दिनों में एसबीआई की तरह अन्‍य सरकारी बैंक भी लोन को रेपो रेट से लिंक करने वाले हैं। सितंबर महीने में बैंकों के खुलने और बंद होने के समय में भी बदलाव हो सकता है। इसी तरह सरकारी बैंकों से 59 मिनट में होम लोन, ऑटो लोन और पर्सनल लोन लेने की सुविधा मिलनी शुरू हो सकती है।
ट्रैफिक नियमों में बदलाव
1 सितंबर से ट्रैफिक से जुड़े नियम बदल जाएंगे. दरअसल, इस दिन से मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम के 63 उपबंध लागू होने वाले हैं। इनमें यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर भारी-भरकम जुर्माना शामिल है।
जानकारी के मुताबिक शराब पीकर गाड़ी चलाने, तेज गति से दौड़ने (ओवरस्पीड) और ओवरलोडिंग समेत अन्य मामलों में जुर्माना बढ़ाया गया है। इसके अलावा देश में सड़क दुर्घटनाओं के लिए जिम्‍मेदारी भी तय की गई है। हादसे का मुख्य जिम्मेदार सड़क इंजीनियरिंग को माना जाता है।
बीमा नियमों में बदलाव
अगर आपके पास कार या दो-पहिया वाहन है तो 1 सितंबर से बीमा नियमों में बदलाव के लिए तैयार रहिए। दरअसल, साधारण बीमा कंपनियां अब वाहनों को भूकंप, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं, तोडफोड़ और दंगे जैसी घटनाओं से होने वाले नुकसान के लिए अलग से बीमा कवर उपलब्ध कराएंगी। बीते जुलाई महीने में बीमा नियामक इरडा ने साधारण बीमा कंपनियों को इसे 1 सितंबर से लागू करने को कहा था।
टैक्‍स नियमों में बदलाव
1 सितंबर से टैक्‍स से जुड़े नियम भी बदल जाएंगे। दरअसल, पुराने टैक्स मामलों को निपटाने के लिए एक स्‍कीम लॉन्‍च की गई है। इसके तहत बकाया टैक्स चुकाया जा सकेगा। इस स्कीम में टैक्स चुकाने पर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी बल्कि ब्याज, पेनाल्टी से छूट भी मिलेगी। इसी तरह 1 सितंबर से इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करने पर जुर्माना भी देना पड़ सकता है।
किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना आसान
1 सितंबर से किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) बनवाना पहले के मुकाबले आसान हो जाएगा। अब अधिकतम 15 दिनों में बैंक को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करना होगा। इस संबंध में बीते दिनों केंद्र सरकार ने निर्देश दिया था।


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