शुक्रवार, 26 जुलाई 2019

यौन शोषण मामले में विधायक ने किया सरेंडर

यौन शोषण मामला: झाविमो विधायक प्रदीप यादव ने किया सरेंडर, भेजे गए जेल


देवघर। अपनी ही पार्टी की एक नेत्री के साथ यौन उत्पीडऩ के आरोपित पोड़ैयाहाट से झारखंड विकास मोर्चा (झाविमो) के विधायक प्रदीप यादव ने गुरुवार को प्रभारी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सह अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी कमल रंजन की अदालत में सरेंडर कर दिया। उनके अधिवक्ता ने जमानत याचिका तत्काल दाखिल की। अभियोजन व बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद अदालत ने याचिका को खारिज कर प्रदीप को न्यायिक हिरासत में भेज दिया!


मालूम हो कि विधायक पर महिला नेत्री ने 3 मई 2019 को यौन उत्पीडऩ सहित कई संगीन आरोप लगा देवघर महिला थाने में कांड संख्या 13/19 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने धारा 354 ए, 354 बी, 354 डी, 376 /511 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। 14 मई 2019 को उनके अधिवक्ता रामदेव यादव ने प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की।


18 मई 2019 को यह मामला जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम मोहम्मद नसीरुद्दीन की अदालत में सुनवाई के लिए स्थानांतरित किया गया। इस दौरान मिली पांच तारीखों पर दोनों पक्षों ने बहस की। इसके बाद कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी। अब जमानत याचिका प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में दाखिल होगी। इधर, विधायक के सरेंडर करने की सूचना से कचहरी परिसर में उनके समर्थकों की भीड़ जुट गई!


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