मंगलवार, 23 जुलाई 2019

आयकर विभाग ने फिर दी है राहत

राणा ओबराय


आयकर विभाग ने आयकरदाताओं को दी राहत,रिटर्न भरने की अवधि को एक माह बढ़ाया



नई दिल्ली !आयकर विभाग ने आंकलन वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि एक महीने बढ़ाकर 31 अगस्त 2019 कर दी है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने मंगलवार को यहां जारी बयान में बताया कि जिन करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई थी उसे बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया है। अंतिम तारीख तक रिटर्न दाखिल नहीं करने पर आयकर विभाग आपको नोटिस भेजता है। इसके बाद आप जवाब देते हैं। अगर अधिकारी आपके जवाब से संतुष्ट नहीं होता है और जांच में साबित होता है कि आपने जानबूझकर टैक्स रिटर्न नहीं भरा है तो तीन माह से दो साल तक की जेल हो सकती है।
देरी का ये होगा नुकसान
तीन माह से सात साल तक की जेल रिटर्न में देरी पर।
एक हजार जुर्माना रिटर्न में देरी पर, पांच लाख से कम आय पर।
पांच हजार जुर्माना 31 जुलाई के बाद और 31 दिसंबर तक रिटर्न भरने पर।
दस हजार जुर्माना 1 जनवरी से 31 मार्च तक रिटर्न भरने पर।


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