मंगलवार, 25 जून 2019

एक जनपद एक उत्पाद के तहत प्रशिक्षण

 


एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम के तहत अकुशल हस्तशिल्पयों-कारीगरों को दिया जायेगा 10 दिवसीय प्रशिक्षिण।


 गौतमबुध नगर ! उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग एवं प्रोत्साहन केन्द्र गौतमबुद्धनगर ने जनपद के अकुशल हस्तशिल्पयों/कारीगरो का आह्वान करते हुए जानकारी दी है कि राज्य सरकार द्वारा एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम के तहत चिन्हित उत्पाद रेडीमेड गारमेन्ट से सम्बन्धी सामान्य तकनीकी प्रशिक्षण, क्राप्ट की बेसिक एवं एडवांस्ड टेªनिंग एवं उद्यमिता प्रशिक्षण विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से 10 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण प्रदान कराया जायेगा और रेडीमेड गारमेन्ट उत्पाद के आजीविका के साधनों को सुदृढ़ीकरण करते हुए उनके जीवन स्तर को उन्नत किया जायेगा। प्रशिक्षणोपरान्त आधुनिकतम तकनीकि पर आधारित उन्नत किस्म के टूल किट का वितरण प्रशिक्षार्थियों को किया जायेगा।*


 उक्त योजना के पात्रता के सम्बन्ध मे जानकारी देते हुये बताया कि योजना का लाभ उठाने के लिए प्रशिक्षार्थी की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए ! प्रशिक्षार्थी उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए! आवदेक के द्वारा भारत सरकार या राज्य सरकार की अन्य किसी योजना के तहत उत्पाद से सम्बन्धित टूलकिट का लाभ विगत 2 वर्षो में प्राप्त न किया हो! आवेदक या उसके परिवार के किसी सदस्य को योजना के तहत एक बार ही लाभ दिया जायेगा !परिवार से आशय पति एवं पत्नी से है। उन्होंने यह भी बताया कि आवेदक के द्वारा पात्रता की शर्तो को पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में घोषणा पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।


उक्त योजना में इच्छुक व्यक्ति कार्यालय उपायुक्त जिला उद्योग प्रोत्साहन केंन्द्र, सूरजपुर ग्रेटर नोएडा गौतमबुद्धनगर से विस्तृत जानकारी,आवेदन पत्र प्राप्त कर आगामी 15 जुलाई 2019 की शाम 5 बजे तक अपना आवेदन कर सकते हैं। योजना के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी के लिए सहायक आयुक्त उद्योग दीपेन्द्र कुमार मो0 न0-8447328254 अथवा रविन्द्र कुमार मो0-9456671832 से सम्पर्क कर सकते है।


राकेश चैहान जिला सूचनाधिकारी गौतमबुद्धनगर।


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