बुधवार, 1 मई 2019

ज्वाइंट डायरेक्टर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दंडित

ज्वाइंट डायरेक्टर  को  अपराध निवारण अधिनियम1988 के अंतर्गत किया गया दंडित


रायपुर! पं.जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा लय एवं अनुसंधान केन्द्र के पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर हृदयरोग विशेषज्ञ डॉ एस. के.सक्सेना को 10 हजार की रिश्वत लेने के आरोप मे सीबीआई न्यायालय ने तीन साल का सश्रम कारावास व 25 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है! स्पेशल जज ऑफ स्पेशल कोर्ट फार ट्रायल ऑफ सीबीआई केसेज रायपुर के न्यायाधीश सुनील कुमार नंदे ने फैसला सुनाया है! डॉ सक्सेना ने कमल किशोर कोले को हृदय रोग का चेन्नई दिल्ली उपचार करने के लिए रेफर करने के नाम पर 15_20 हजार की रिश्वत मांगी! कोले के सुपुत्र सौमेन कोले ने सीबीआई मे इस बात की शिकायत की! जिस पर CBI ने डॉ सक्सेना को सेक्टर 09 उनके निवास पर संध्या के समय रिश्वत लेते भष्ट्राचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 07 व 13 (2)सहपठित धारा 13(1)के तहत कार्रवाई की थी न्यायालय ने डॉ सक्सेना को 3 वर्ष कारावास व अर्थदंड न अदा करने पर दोनों धाराओ के तहत 6_6 माह का कारावास अलग से भुगताना होगा,उल्लेखनीय है कि डॉ सक्सेना के निलंबन के बाद से आज तक सेक्टर 09 अस्पताल मे नियमित हृदयरोग चिकित्सक की पदस्थापन नही हो पाया ।universalexpress.page


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