शुक्रवार, 26 अप्रैल 2019

मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर

मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर ।
गाजियाबाद ! मानकों के अनुरूप ही नर्सिंग होम व हाॅस्पिटलों का नवीनीकरण ।
गाजियाबाद जनपद में प्राइवेट नर्सिंग होम व हाॅस्पिटल उधोग में अग्नि सुरक्षा और संरक्षण एवं अन्य मानकों का अधिक महत्व है ।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर होने के कारण नर्सिंग होम व हाॅस्पिटलों के प्रबंधक एवं संचालक से स्वास्थ्य अधिकारी सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं करा पा रहें हैं ? जो एक गंभीर मामला है ? जो नर्सिंग होम व हाॅस्पिटल वर्षों से संचालित है उन्होंने भी आज तक सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं किया है ? फिर भी मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से नर्सिंग होम व हाॅस्पिटलों के नवीनी करण प्रति वर्ष हो रहें हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी अपने नीजी स्वार्थ के चलते कर्तव्यों को निर्वाह ठीक से नहीं कर रहे हैं ?
हम आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं कि भारत में मरीजों की सुरक्षा के सवाल पर कोलकाता में शोक की लहर दौड़ गई थी । अस्पताल में सुरक्षा उपयोग की अनिश्चितता के कारण रोगियों और साथ ही 90 से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी थी ।
जिससे यह संपूर्ण घटना सरकार के साथ- साथ स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता के लिए आँख खोलने वाली बन गयी ?
मुख्य चिकित्सा अधिकारी न मालूम क्यों नर्सिंग होम व हाॅस्पिटलों की सुरक्षा मानकों की ओर सेआँखें मूदें बैठे हैं ?
जबकि जनपद के नर्सिंग होम व हाॅस्पिटलों के प्रबंधक व संचालक प्रदेश व देश में आग की घटित घटनाओं से सबक नही लेते हुए मरीज, तिमारदार, कर्मचारियों के साथ जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं । जब कोई अप्रिय घटना घट जाती है तो उससे फिर विभाग के साथ- साथ सरकार की भी छवि खराब होती है ।
नर्सिंग होम व हाॅस्पिटलों में सुरक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु पानी का भूमिगत टैंक जिसकी क्षमता कम से कम 25000 किलो लीटरहोनी अनिवार्य है । भवन मानचित्र में स्वीकृति होनी चाहिए । भवन के सैट बैक भवन विनियावली के अनुसार सैट बैक सदैव अवरोध मुक्त होने चाहिए । पंप और पंप रूप होने चाहिए । दो पम्प जिसमें एक बिजली से दूसरा डीजल से चलने वाला होना चाहिए । नर्सिंग होम व हाॅस्पिटलों के संचालकों द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में पंजीकरण कराते समय प्राधिकरण से भवन निर्माण का सम्पूर्ण प्रमाण- पत्र एवं अग्नि शमन विभाग का अन्तिम अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति लगानी आवश्यक हैं । वरना एक महिने में स्वीकृति स्वयं नियमानुसार निरस्त मानी जायेगी ।
नर्सिंग होम व हाॅस्पिटलों का निकास मार्ग उपविधि /एन0 बी0 सी 0 के अनुसार होनी चाहिए ।
क्योंकि प्राधिकरण का भवन निर्माण का सम्पूर्ण प्रमाण पत्र एवं अग्नि शमन विभाग से अन्तिम अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना भवन का उपयोग नहीं किया जा सकता है ?
नर्सिंग होम व हाॅस्पिटलों में जनपद में वर्षों से संचालित नर्सिंग होम व हाॅस्पिटलों में प्रबंधक व संचालकों द्वारा उत्तर प्रदेश अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा नियमावली व नेशनल बिल्डिंग आॅफ इंडिया- 2005 के अनुसार अग्नि शमन व्यवस्थाएँ पूर्ण नहीं है । जिन्हें पूर्ण करना नियमानुसार अनिवार्य है । सुरक्षा की दृष्टि से नियमों का पालन कराना स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की जिम्मेदारी है ?
सुरेश शर्मा


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