छेड़छाड़ के आरोपी को एक वर्ष सश्रम कारावास
अविनाश द्विवेदी!
भिण्ड ! जिले के मेहगांव न्यायालय द्वारा छेड़छाड़ के आरोपी को एक साल की सजा सुनाई गई है साथ ही 400 रुपये का जुर्माना भी आरोपी पर लगाया गया है। न्यायाधीश संध्या गर्ग द्वारा घर में घुसकर महिला के साथ छेड़छाड़ को गम्भीर अपराध मानते हुए आरोपी रामा उर्फ रामशंकर दर्जी को यह सजा सुनाई गई है। दरअसल गोरमी थाना क्षेत्र के दौनीयापुरा गांव में 31 मई 2015 को मामला प्रकाश में आया था
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